Bengal Lockdown: बंगाल में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान, कल से बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज


Bengal Lockdown: बंगाल में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान, कल से बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज
    

West Bengal Corona News: पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले में इजाफा हो रहा है. कोरोना पर लगाम लगाने के लिए बंगाल सरकार ने कड़े कदम का रविवार को ऐलान किया.

कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमिक्रॉन’ के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए और बंगाल में कोरोना के बढ़े मामलों के मद्देनजर बंगाल सरकार ने रविवार को कोविड -19 संबंधित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया.  हाल में पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बाद वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया. कोरोना संक्रमण के कारण सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान किया है. बंगाल के स्कूल, कॉलेज सभी कल बंद रहेंगे.

मुख्य सचिव एचएक द्विवेदी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि कुछ पाबंदियां लगाई जाएगी. ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर कल से रोक लगा दी है. अन्य देशों से आने वाले फ्लाइट के यात्रियों में 10 फीसदी RTPCR टेस्ट किया जाएगा तथा दूसरे देशों से अन्य देशों से आने वालों को RAT किया जाएगा.


मुख्य सचिव ने कहा कि एक फरवरी से द्वारे सरकार लागू होगा. यह तीन जनवरी से लागू होना था. सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे. सभी कार्यालय में 50 फीसदी ही उपस्थित रहेगी. सभी मनोरंजन पार्क, टूरिस्ट पार्क, सिनेमा सभी बंद रहेंगे. शाम सात बजे तक लोकल ट्रेन बंद रहेंगे.

मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने पर दिया जोर

अधिसूचना के अनुसार, ‘मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई रखने के नियमों का हमेशा पालन करना अनिवार्य है.’ हालांकि सरकार ने आधे कर्मचारियों के साथ निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है. अधिसूचना के अनुसार, ‘ रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक स्वास्थ्य सेवाओं, कानून-व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के अलावा हर तरह की आवाजाही तथा सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. आवश्यक सेवाओं में खेती और अन्य आपात सेवाएं शामिल हैं.’

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

अधिसूचना में कहा गया कि जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालय और स्थानीय अधिकारी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के राज्य के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. ‘ प्रतिबंध उपायों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है.’

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